बड़े भाई व भतीजे के साथ मारपीट करने वाले काका को 6 माह का कारावास
खरगोन 28 फरवरी 2020। अपने बड़े भाई व भतीजे के साथ मारपीट करने वाले काका को न्यायालय ने 6 माह के कारवास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार 30 मार्च 2017 को ग्राम पधानिया निवासी राहुल पिता हीरालाल जब अपने घर में था तभी घर के बाहर मरा हुआ कुत्ता फेंकने की बात पर से उसका काका हरि पिता किशन आया और राहुल की मां को अपशब्द कहने लगा। जब राहुल ने अपशब्द कहने से मना किया, तो काका हरि ने राहुल के साथ लकड़ी से मारपीट की एवं बीच-बचाव करने आए राहुल के पिता हीरालाल से भी मारपीट की। इस दौरान दोनों पिता-पुत्र को गंभीर चोटें आई। इस घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाना मेनगांव में दर्ज कराई। पुलिस थाना मेनगांव द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां न्यायालय जेएमएफसी खरगोन श्रीमती प्रियंका चौहान ने आरोपी हरि को धारा 325 भादवि में 6 माह के कारावास, धारा 323 भादवि में 3 माह के कारावास एवं कुल 2500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश जाट ने की।
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