नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास


दो वर्ष पूर्व मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
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खरगोन 11 जनवरी 2020/ दो वर्ष पूर्व नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर गुजरात ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2017 को नाबालिग पीड़िता स्कूल के बाहर गई, तो थाना बिस्टान के चापड निवासी मोहन पिता गुलु आया और पीडिता को बहला फुसलाकर बरमोडा गुजरात ले गया। जहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता को 18 जनवरी 2018 को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पुलिस थाना बिस्टान द्वारा आरोपी मोहन के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता सोलंकी ने आरोपी मोहन को धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 1 हजार रूपए के अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार रूपए के अर्थदंड एवं धारा 376(2)(झ),(ञ),(ढ) भादवि में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5-5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड राशि में से 15 हजार रूपए बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता के वयस्क होने की अवधि तक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने का आदेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन जेएस मुवेल व जिला अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने की।


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