सीएए और एनआरसी को लेकर खरगोन पुलिस ने जारी की एडवायजरी
खरगोन 20 दिसंबर । सीटीजनशीप अमेंडमेंट अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कानूनों को लेकर खरगोन पुलिस द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए है। आवश्यक निर्देशों में आपसी सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में खरगोन पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने के लिए अपील की गई है। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। पुलिस विभाग द्वारा जारी निर्देशों में खासकर सोशल मीडिया को लेकर कहा गया है कि ऐसी पोस्ट जो सांप्रदायिक व शांति व्यवस्था भंग करने वाली विषयवस्तु हो, उसे सोशल मीडिया मीडिया पर अपलोड ना करें और नहीं किसी को फारवर्ड करें। खरगोन पुलिस साईबर ब्रांच द्वारा सोशल साईड्स की नियमित निगरानी की जा रही है। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध आईटी एक्ट और भारतीय दंड विधान की धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे बैनर जिस पर किसी जाति, सामुदाय, धर्म, विशेष व्यक्ति के विरूद्ध नारे अथवा भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, उसका प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक गतिविधि या पोस्ट दिखाई दे, तो खरगोन पुलिस की हेल्पलाईन नंबर 7803828449 पर सूचित कर सकते है।
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