सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों में न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा का किया निर्धारण


खरगोन 20 दिसंबर । राज्य शासन की सेवाओं में लोकसेवा आयोग से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा के निर्देश किए गए है। इसके अंतर्गत वर्दीधारी पदों के लिए जारी परिपत्र में संशोधन किया गया है। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए मप्र लोकसेवा आयोग से भरे जाने वाले वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 तथा अधिकतम 33 वर्ष एवं लोकसेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। जबकि महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरूष, महिला आवेदन (अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग) शासकीय निगम, मंडल, स्वाशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक में लोकसेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 38 वर्ष तथा लोकसेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम आयु 38 वर्ष (अधिकतम में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) तय की गई है। अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट केवल राज्य सेवा परीक्षा 2019 में भी प्राप्त होगी। इस आशय की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव धरणेंद्र कुमार जैन ने समस्त विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर्स एवं जिला पंचायत सीईओ को पत्र के माध्यम से दी है।


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