पशुओं का अवैध परिवहन करने वालों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास


खरगोन 16 दिसंबर । ढ़ाई वर्ष पूर्व पशुओं का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने 1-1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 5-5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 28 फरवरी 2017 को खरगोन निवासी बबलू ने घुघरियाखेडी से आगे सोलना रोड़ गोगावां पर तीन पिकअप वाहन, जिसमें अवैध रूप से 12 पशुओं को गलत उद्देश्य से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इन वाहनों को बबलू ने पकड़कर पुलिस थाना गोगावां में रिपोर्ट दर्ज कराई। गोगावां पुलिस ने तीनों पिकअप के आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां जेएमएफसी श्रीमती प्रियंका चौहान द्वारा सलीम पिता मुंशी निवासी गोगावां, कमल पिता नंदलाल व रणछोड़ पिता प्रहलाद निवासी ग्राम सतवाडा, दयाराम पिता रतन ग्राम देवला एवं कालू पिता भीका निवासी ग्राम महारेल को धारा 6 सहपठित धारा 9 में मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 5-5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश जाट ने की।


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