जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी-कलेक्टर


नागरिकता संशोधन बिल को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न

खरगोन 19 दिसंबर । जिस तरह पूरे वर्षभर खरगोन में आपसी भाईचारे और मिल-जुलकर सभी त्यौहार मनाए है, वह वास्तव में खरगोन में एक मिसाल कायम की है। इसी मिसाल को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जिले की राजस्व सीमा में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हुए है। इसी के तहत हम सभी समाज व वर्ग को इसका पालन करना है। अभी नागरिकता संशोधन बिल कानून नहीं बना है, उससे पूर्व प्रतिक्रियाएं देना सही नहीं है। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने शांति समिति में समिति के सदस्यों सहित सभी नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाएं रखने का आव्हान किया है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एमएल कनेल, रक्षित निरीक्षक श्रीमती रेखा रावत, एएसपी श्री शशिकांत कनकने, एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत, डिप्टी कलेक्टर श्री नीरज खरे, एसडीओपी श्री ग्लेडविन ई-कार, शहरी परियोजना अधिकार श्रीमती आशा भंडारी एवं नपा सीएमओ निशिकांत शुक्ला, पूर्व विधायक बाबुलाल महाजन, पार्षद दीपक चौरे, लोकेश भावसार, किशोर पुजारी, शांति समिति सदस्यों में मनमोहनसिंह चावला, नवनीत भंडारी, मनोज रघुवंशी, अजीजुद्दीन शेख, सुनील शर्मा, प्रकाश भावसार, राजू चावला सहित अन्य अधिकारी व समिति सदस्य उपस्थित रहे।
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तो सीधे लाठी चार्ज होगा
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बैठक में मौजूद एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत को जुलूस या रैली की जानकारी प्राप्त होने पर बैठक से कुछ देर के लिए बाहर गए। जब वे पुनः बैठक में आए तो तब तक कलेक्टर और एसपी सहित सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों से उठ चुके थे। तभी अचानक एसडीएम श्री गेहलोत का फिर आना हुआ और कलेक्टर व एसपी सहित सभी सदस्यों ने एक मिनट रूकने का आगृह किया। एसडीएम श्री गोहलोत की यह बात सुनकर समिति के सभी सदस्य अवाक रह गए। उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू लगाई गई है। इसके बावजूद भी कुछ शरारती कलेक्टर गेट पर रैली के रूप में सामने आए है। अब यदि इस तरह की घटना होती है, तो सीधे लाठी चार्ज किया जाएगा। शांति समिति के सदस्य भी इस पर ध्यान रखे। सभी से अनुरोध व आग्रह किया गया है।
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संगठित अपराध की दे सूचना
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शांति समिति की बैठक में कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि जिले में माफिया अर्थात संगठित होकर अपराध करने वाले लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए हेल्पलाईन नंबर जारी किया गया है। कोई भी नागरिक इस नंबर पर जिले में हो रहे संगठित अपराधों की जानकारी बिना डरें, निसंकोच दे सकते है। जानकारी देने वाले का नाम अत्यंत गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्री सूनील पांडेय ने सदस्यों से कहा कि इस संबंध में मप्र शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए है। इस तरह के अपराधों को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी मानकर हेल्पलाईन 7803828449 पर सूचना दे सकते है।
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चायनीज मांजा प्रतिबंधित, व्यापारी खबरदार
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शांति समिति की बैठक में कलेक्टर श्री डाड ने यह भी कहा कि जिले में चायनीज मांजे के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई भी व्यापारी इसका विक्रय करते हुए पाया गया, तो निश्चित रूप से सख्त कार्यवाही की जाएगी। व्यापारी इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि शीशायुक्त मांजा न सिर्फ पशु-पक्षियों के लिए घातक है, बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत घातक है। बैठक में उपस्थित समस्त नगर पालिकाओं के सीएमओ से कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि आप सभी भी अपने-अपने नगरीय निकायों में देख ले और आवश्यक कार्यवाही करने पर पीछे नहीं हटे। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि धारा 144 के संबंध नगरीय क्षेत्रों में ढोंढ़ी पीटवाकर सूचना दी जाएं।


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