घर में घुसकर हाथ पकड़ने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास


6 माह पूर्व मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा
खरगोन 20 दिसंबर । घर में घुसकर पीड़िता का हाथ पकड़ने वाले आरोपी को न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 11 जून 2019 को पीड़िता जब घर पर अकेली थी, तभी सूरज पिता दिलीप मानकर पीड़िता के घर के घुसा और बुरी नियत से पीड़िता का हाथ पकड लिया। पीड़िता चिल्लाते हुए बाहर आई, तो आरोपी वहां से भाग गया। इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने अपने परिवार वालों के साथ जाकर पुलिस थाना ऊन में दर्ज कराई। प्रकरण में विवेचना थाना ऊन के सहायक उप निरीक्षक रविंद्र द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता सांेंलकी ने आरोपी सूरज को धारा 354 व 354(क)(1)(आई) भादवि में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 452 भादवि में 3 वर्ष के कठोर कारावास व 1-1 हजार रूपए के अर्थदंड एवं धारा 12 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि में से 4 हजार रूपए बतौर क्षतिपूर्ति पीडिता को दिए जाने का आदेश किया।


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