दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा


खरगोन 03 दिसंबर । सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 1 जुलाई 18 का फरियादी  ने थाना बिस्टान में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 जून 18 को उसकी लड़की घर के सामने बाहर बैठी थी। इस दौरान वह वहां से कहीं चली गई। लड़की को आसपास व गांव में तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। जगदीश पिता हरसिंह, जो अपने रिश्तेदार के यहां ग्राम अनकवाड़ी में आया था, वह भी नहीं मिला। फरियादी ने अभियुक्त जगदीश के विरूद्व अपनी अवयस्क लडकी को बहला-फुसला कर शादी करने का लालच देकर ले जाने की शंका की रिपोर्ट की। विवेचना के दौरान पीडिता को आरोपी जगदीश के कब्जे से दस्तयाब किया पीडिता ने अपने कथनो में आरोपी जगदीश द्वारा उसके साथ जबरजस्ती दुष्कर्म करना बताया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां मंगलवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता सांेंलकी ने आरोपी जगदीश पिता हरसिंह निवासी चारमली को दोषसिद्व पाते हुए धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपए का अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रूपए का अर्थदंड, धारा 376 (2)(झ)(ञ)(ढ) भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रूपए का अर्थदंड कुल 15 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड राशि में से 15 हजार रूपए बतौर क्षतिपूर्ति पीडिता को दिए जाने का आदेश किया।


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