बिना अनुमति से अशासकीय कार्य करने पर अधीक्षक को किया निलंबित


खरगोन 18 दिसंबर । बिना वरिष्ठ की अनुमति के छात्रावास परिसर में अशासकीय कार्य करने वाले छात्रावास अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार करही बालक अजा छात्रावास बद्रीलाल यादव द्वारा 12 दिसंबर को शासकीय छात्रावास परिसर में बिना वरिष्ठ की अनुमति से अशासकीय कार्यक्रम संचालित किया। इसके चलते छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों की वर्तमान में परीक्षा संचालित होने से छात्राओं का अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ। अधीक्षक यादव का यह कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरित होने से मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत होने से सहायक आयुक्त जेएस डामोर ने अधीक्षक यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महेश्वर रहेगा।


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