छेड़खानी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास



खरगोन 30 नवम्बर 


 


डेढ वर्ष पूर्व छेड़छाखी करने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने गत बुधवार को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 17 मार्च 2018 को पीड़िता अपने मामा के घर ग्राम हीरापुर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में जुनापानी निवासी जुकडा उर्फ जगन पिता गोरेलाल आया और पीड़िता का हाथ पकड़ लिया। पीड़िता जब भागने लगी, तो जुकडा उसे पकड़कर पुलिया के पास नाले में ले गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना बिस्टान में दर्ज कराई। पुलिस थाना बिस्टान द्वारा अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां गत बुधवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता सोलंकी ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 354 भादवि तथा धारा 354(क)(1)(आई) भादवि में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास एवं तीनों धाराओं में कुल 5500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन खरगोन जेएस मुवेल व जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने की।


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