3 चोरों को गिरफ्तार कर 5.5 किग्रा चांदी की जब्त
3 चोरों को गिरफ्तार कर 5.5 किग्रा चांदी की जब्त
22 नवंबर को हुई थी चोरी, पुलिस ने 6 दिन में पकड़ा आरोपी को
खरगोन 29 नवंबर 2019/ गत 22 नवंबर को शहर के बिस्टान रोड़ स्थित दुकान से चोरी करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने 6 दिन में पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 5.5 किग्रा चांदी की जब्त की। थाना प्रभारी ललितसिंह डागुर ने बताया कि अवनीग्राम निवासी मनोज पिता नरेंद्र महाजन ने अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई कि वह उसके परिवार के साथ हैदराबाद गया था। इस दौरान उसकी दुकान इशिका ज्वेलर्स से 22 नवंबर की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ताला तोड़कर दुकान से चांदी की पायजेब, बिछुड़ी, मंगलसुत्र, चेन, पोची, कंडोरे, क्लिप, अंगुठी, सिक्के, कान की बाले सहित करीब 5.5 किग्रा चांदी के जैवर चुराकर ले गए। खरगोन पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 583/19 धारा 457, 380 भादवि का पंजीबद्ध किर विवेचना में लिया। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडेय ने तत्काल टीम गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी श्री डागुर द्वारा टीम बनाकर कार्यवाही शुरू की।
मुखबीर के द्वारा पता चला आरोपी के बारे में
थाना प्रभारी श्री डागुर ने बताया कि उनि करणराजसिंह जौधा को अपराध की विवेचना के दौरान मुखबीर की सूचना के आधार पर हमराही फोर्स के साथ बावड़ी बस स्टैंड पर एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास चांदी का सामान था। पुलिस ने शंका के आधार पर उस व्यक्ति को थाना में लाकर पुछताछ की। पुछताछ के दौरान उसने अपना नाम संजू पिता रमेश गांगले निवासी आनंद नगर खरगोन बताया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले बिस्टान रोड़ स्थित एक दुकान से चांदी का सामान चुराया था। इस दौरान उसके साथ अल्केश पिता मनोहर वर्मा एवं शंकर पिता किशन दोनों निवासी आनंद नगर भी थे। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों से दुकान से चुराए गए सभी चांदी का सामन जब्त किया।
आरोपी संजू को पूर्व में सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
खरगोन पुलिस थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों से पुछताछ में उनके द्वारा थाना खरगोन के अपराध क्रमांक 496/19 धारा 457, 380 भादवि में 22 सितंबर 2019 को बीटीआई कॉलेज के पीछे स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल के मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए रखी गैस टंकी भी चोरी करना बताया। पुलिस द्वारा आरोपी संजयू उर्फ संजय को थाना खरगोन पर पूर्व पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 333/12 धारा 376, 506 भादवि में न्यायालय द्वारा 19 फरवरी 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह वर्तमान में न्यायालयीन जमानत पर है। वहीं अन्य आरोपी अल्केश के विरूद्ध भी पूर्व में लड़ाई-झगड़े व एक्सीडेंट के अपराध थाना पर पंजीबद्ध है। तीनों आरोपियों द्वारा कोई काम-धंधा न करते हुए नशे के आदि होने से इन घटनाओं को अंजाम दिया है। इस कार्यवाही में पुलिस निरीक्षक व आरक्षकों का सराहनीय योगदान रहा।
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