कलेक्टर ने खरगोन जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया
कलेक्टर ने खरगोन जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया 15 जुलाई तक बिना अनुमति के नलकूप खनन पर प्रतिबंध खरगोन जिले के जल स्त्रोत का जल स्तर कम होने एवं आगामी माहों में पेयजल एवं निस्तार के लिए जल की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सम्पूर्ण खरगोन जिले का आगामी आदेश तक के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है और 15 जुलाई तक जिले के किसी भी क्षेत्र में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। इस संबंध में दिये गए आदेश में कहा गया है कि जिले में स्थित नदी, तालाबों, कुऐ एवं नलकूप आदि समस्त जल स्त्रोतो में संग्रहित जल को जनहित में जनता के पेयजल, घरेलू उपयोग एवं निस्तार हेतु सुरक्षित रखा जाना आवश्यक हैं। अतः जिले में नर्मदा नदी को छोड़कर पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आगामी आदेश पर्यन्त तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। जिले में 15 जुलाई, 2025 तक की समयावधि में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी क्षेत्र में नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा। केवल शासकीय विभाग द्वार...